Breaking News
केंद्रीय कृषि मंत्री ने पाववाला सोडा में किसानों से की सीधी बातचीत
पूर्वोत्तर भारत में मानसून बना मुसीबत, जनजीवन अस्त-व्यस्त, लाखों लोग प्रभावित
थराली के निर्माणाधीन पुल गिरने पर तीन अभियंता निलंबित
फ्रंटलाइन वर्कर्स और आशा कार्यकर्ताओं को जिलाधिकारी ने किया सम्मानित
एवरेस्ट विजेता रोहित भट्ट को सीएम धामी ने किया सम्मानित
मुख्यमंत्री धामी ने पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वालों को किया सम्मानित
खाली पेट गुनगुना नींबू पानी पीना बन सकता है आपकी सेहत का रक्षक, आइये जानते हैं इसके फायदे
रेखा आर्या ने रक्षा मंत्री को दी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर बधाई
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत किया फलदार पौधों का रोपण 

धामी सरकार ने 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष की डॉक्टरों के रिटायरमेंट की उम्र

राज्य के लगभग 550 विशेषज्ञ डाक्टरों को मिलेगा सेवा लाभ

देहरादून। प्रदेश सरकार ने विशेषज्ञ डाक्टरों को नये साल का तोहफा दिया है। सरकार ने विशेषज्ञ डाक्टरों को सेवा लाभ देते हुए उनके सेवानिवृत्त की आयु सीमा बढ़ा दी है। विशेषज्ञ डाक्टर अब 65 वर्ष की आयु तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। पहले यह आयु सीमा 60 वर्ष थी। स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार ने कहा कि आयु सीमा में पांच साल की बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि आयु सीमा में वृद्धि किये जाने से प्रदेश के 550 विशेषज्ञ डाक्टरों को लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में विशेषज्ञ डाक्टरों की कमी दूर हो सकेगी और सुदूर ग्रामीणों को भी विशेषज्ञ डाक्टरों का लाभ मिल सकेगा।

स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में तेजी से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा रहा है। ऐसे में सरकार ने विशेषज्ञ डाक्टरों को पांच साल की सेवावृद्धि देने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि सेवा लाभ केवल उन विशेषज्ञ डाक्टरों को मिलेगा जो अस्पतालों में मरीजों को अपनी सेवाएं देंगे।

स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार के अनुसार 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रशासनिक पद एवं वित्तीय दायित्वों का प्रभार नहीं दिया जायेगा, एवं उनकी तैनाती मुख्य परामर्शदाता के रूप में ढांचे के तहत उनकी विधा के उपलब्ध रिक्त पदों पर की जायेगी। उन्होंने बताया कि ऐसे चिकित्सा अधिकारियों को अग्रेत्तर पदोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी। चिकित्सक को वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा लाभ, सेवा के दौरान एवं सेवानिवृत्ति पर राजकीय कार्मिकों की भांति ही नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top