Breaking News
सफाई कर्मचारियों के अधिकारों एवं कल्याण पर विशेष जोर
सफाई कर्मचारियों के अधिकारों एवं कल्याण पर विशेष जोर
भाजपा की मानसिकता गरीब व मजदूर विरोधी- धस्माना
भाजपा की मानसिकता गरीब व मजदूर विरोधी- धस्माना
गर्मियों में क्यों होती है आंखों में जलन और खुजली? जानिए कारण और बचाव के उपाय
गर्मियों में क्यों होती है आंखों में जलन और खुजली? जानिए कारण और बचाव के उपाय
सीएम धामी ने श्री पीठम स्थापना महोत्सव में 1100 कन्याओं का पूजन व माँ राजेश्वरी का किया अभिषेक
सीएम धामी ने श्री पीठम स्थापना महोत्सव में 1100 कन्याओं का पूजन व माँ राजेश्वरी का किया अभिषेक
आईपीएल 2026- दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला आज
आईपीएल 2026- दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला आज
बुद्ध पूर्णिमा पर हरिद्वार में उमड़ा आस्था का सैलाब, “हर-हर गंगे” के जयघोष से गूंजे गंगा घाट
बुद्ध पूर्णिमा पर हरिद्वार में उमड़ा आस्था का सैलाब, “हर-हर गंगे” के जयघोष से गूंजे गंगा घाट
‘कर्तव्य’ की ओटीटी रिलीज डेट का हुआ ऐलान, जानिए कब और कहाँ देख सकेंगे फिल्म
‘कर्तव्य’ की ओटीटी रिलीज डेट का हुआ ऐलान, जानिए कब और कहाँ देख सकेंगे फिल्म
भगवान बुद्ध का जीवन करुणा, अहिंसा, सत्य, शांति और मानवता का प्रतीक- मुख्यमंत्री धामी
भगवान बुद्ध का जीवन करुणा, अहिंसा, सत्य, शांति और मानवता का प्रतीक- मुख्यमंत्री धामी
बुजुर्ग समाज और राष्ट्र की अमूल्य धरोहर-सीएम धामी
बुजुर्ग समाज और राष्ट्र की अमूल्य धरोहर-सीएम धामी

सुप्रीम कोर्ट ने बनभूलपुरा अतिक्रमण केस की सुनवाई 2 दिसंबर तक टाली

सुप्रीम कोर्ट ने बनभूलपुरा अतिक्रमण केस की सुनवाई 2 दिसंबर तक टाली

नैनीताल। बहुचर्चित बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद अगली तारीख 2 दिसंबर तय कर दी है। अदालत ने हाईकोर्ट के हटाए जाने वाले आदेश पर लगी अंतरिम रोक को यथावत रखने का निर्देश दिया।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की खंडपीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई की। यह याचिका अब्दुल मतीन सिद्दीकी द्वारा दायर लीव-टू-अपील से संबंधित है, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट की उस खंडपीठीय व्यवस्था को चुनौती दी है, जिसमें बनभूलपुरा क्षेत्र से रेलवे अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे।

सुनवाई के दौरान रेलवे, राज्य सरकार और प्रभावित पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे। रेलवे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ऐश्वार्या भाटी ने दलील देते हुए कहा कि रेल परियोजनाओं के विस्तार और निर्माण के लिए कुल 30 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है। इस भूमि पर मौजूद अतिक्रमण को हटाए बिना रेल सेवा विकास संभव नहीं है, इसलिए अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए।

राज्य सरकार की तरफ से अधिवक्ता अभिषेक अत्रे ने पक्ष रखा।

वहीं कब्जेदारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद, प्रशांत भूषण और अन्य वकीलों ने रेलवे के दावों पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि जिस भूमि की मांग रेलवे अब कर रहा है, वह उसके पहले दिए गए लिखित दावे में शामिल नहीं थी। साथ ही उन्होंने यह भी तर्क दिया कि निर्माणाधीन रिटेनिंग वॉल के बाद रेलवे के ढांचे को कोई खतरा नहीं बचता।

कब्जेदारों की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विस्थापन के प्रस्ताव का भी विरोध किया गया। उनका कहना था कि बनभूलपुरा के निवासियों को जबरन हटाकर किसी अन्य स्थान पर बसाना अनुचित है। इस पर रेलवे के अधिवक्ताओं ने कड़ा विरोध जताया।

अब अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को करेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top